हाइलाइट्स

ट्रेन में ज्वलनशील या धारदार सामान ले जाना मना है.
एसी-1 में अधिकतम 70 kg तक सामान ले जा सकते हैं.
नियम की अवहेलना पर भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना.

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नई दिल्ली. क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय आप एक सीमित वजन तक का सामान ही अपने साथ ले जा सकते हैं. ठीक इसी तरह ट्रेन में यात्रा करते समय में भी यह नियम लागू होता है. इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते और जो लोग जानते भी हैं वह इस पर गौर नहीं करते. हालांकि, रेलवे समय-समय पर लोगों को इस बारे में सूचित करता रहता है कि वह ट्रेन में अपने साथ ज्यादा सामान लेकर सफर न करें. अगर किसी के पास अधिक सामान हैतो वह लगैज वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से भुगतान करना होता है.

अगर आप नहीं जानते तो हम बताते हैं कि आप अपने साथ अधिकतम कितना सामान लेकर ट्रेन में जा सकते हैं. आप 40 किलो से 70 किलोग्राम तक का सामान अपने साथ लेकर जा सकते हैं. अगर आप स्लीपर में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप एक टिकट पर 40 किलो तक सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं. इसी तरह एसी-2 और 3 में 50 किलो तक सामान लेकर यात्रा की जा सकती है. अगर आप एसी-1 में सफर कर रहे हैं तो आपको 70 किलो तक सामान लेकर यात्रा करने की अनुमति होती है.

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जुर्माने का प्रावधान
अगर कोई यात्री इससे अधिक सामान के साथ यात्रा करता पाया जाता है तो उसे जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. हर क्लास के लिए स्वीकृत वजन से ज्यादा का सामान अगर किसी यात्री के पास मिलता है तो लगेज वैन के किराए से 1.5 गुना अधिक वसूल सकता है. यानी जितना किराया यात्री उस सामान को लगेज वैन में ले जाने के लिए देता उससे 1.5 गुना अधिक अब देना होगा. आपको लगेज के लिए कितना किराया देना होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि सामान का वजन कितना है और आपको कितनी दूरी तय करनी है. भारतीय रेलवे की यह रेट लिस्ट आप यहां https://nwr.indianrailways.gov.in/uploads/files/1598529071002-Parcel%20Rate%20Table.pdf देख सकते हैं.

ये सामान ले जाना भी मना
अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो कोई भी धारदार वस्तु या ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते हैं. मसलन, तेजाब, पटाखे, चमड़ा, कैमिकल, तेल या ग्रीस ले जाते हुए पकड़े जाने पर रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत यात्री पर कार्रवाई हो सकती है. इसके अलावा नियम के तहत यात्री घी लेकर भी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता.

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