जब दो लोग एक दूसरे से इश्क करते हैं तो उसे शादी के अंजाम तक पहुंचाकर जीवनभर साथ रहना चाहते हैं. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इश्क में हर बार दोनों ओर से ईमानदारी ही बरती जाए. कई बार लोग अपने स्वार्थ में प्यार और दिखावे का झांसा देते हैं और इश्क में अंधा इंसान उस झांसे में आसानी से आ जाता है. मगर कुछ लोग अपने साथ हुए धोखे का मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां करोड़ों के लिए महिला ने रची शादी और सगाई की साजिश.
जिस प्रेमी ने शादी का वादा करते ही ₹2 करोड़ दे दिए उसके साथ सगाई तोड़ कर महिला चंपत हो गई. फिर पैसे वापस करने से भी इनकार कर दिया. आखिर में धोखाधड़ी का शिकार हुआ प्रेमी कोर्ट पहुंता तो उसके नुकसान की केवल कुछ ही भरपाई मुमकिन हो पाई. मामला चीन कि शंघाई का है. जहां ₹2 करोड़ मिलते ही महिला ने तोड़ दी सगाई.
प्यार के नाम पर करोड़ों की ठगी
चीन के शंघाई में लियु नाम की महिला ने झांग नाम के युवक से शादी का वादा किया था. लेकिन महिला ने शादी से पहले ही सगाई तोड़ दी. जिसके बाद युवक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया. तब जाकर मानी महिला. लेकिन अब झांग ने शादी से इंकार कर दिया. सवाल ये है कि जब झांग को शादी नहीं करनी थी तो आखिर वो महिला के खिलाफ कोर्ट गया ही क्यों? तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर इश्क, सगाई और कोर्ट कचहरी का ये मामला आखिर है क्या? दरअसल दोनों का रिश्ता 2015 में शुरू हुआ था जिसके बाद शादी से पहले दोनों ने एक प्री मैरिटल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट साइन किया. जिसके मुताबिक लियु से शादी करने वाले शख्स को उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाना था. बस इसी के बल पर लियु ने झांग को झांसा दिया था.
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महिला की धोखाधड़ी के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया शख्स
अग्रीमेंट के मुताबिक झांग को लियु की बेटी की 2 साल की पढ़ाई के लिए एक मिलियन युआन देने थे. हालांकि शादी से पहले ही झांग ने लियु की बेटी की पढ़ाई के लिए ₹1.94 करोड़ दे दिए थे. जिसके बाद 2018 में लियु ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके पिता शादी के लिए राजी नहीं. ऐसे में झांग ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो महिला ने इससे भी इनकार कर दिया. लिहाजा युवक को कोर्ट जाना पड़ा. हालांकि इसके बाद घबराहट में महिला ने शादी के लिए हां कर दी. लेकिन अब युवक ने ठग महिला से शादी मना कर दिया. उसे तो बस अपने पैसे वापस चाहिए थे. लेकिन उसने केवल ₹1 करोड़ के ही लिखित सबूत रखे थे, लिहाजा कोर्ट के आदेश के बाद उसे ₹1 करोड़ ही वापस मिले.
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FIRST PUBLISHED : January 11, 2023, 19:28 IST
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