रिपोर्ट: हिना आज़मी
देहरादून. बीते वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले देहरादून नगर निगम अब दूनवासियों के साथ-साथ बड़े बकायदारों को नोटिस भेज रहा है. अगर आपका देहरादून में घर या व्यवसायिक भवन है, तो उसका टैक्स 31 मार्च से पहले जमा कीजिए वरना आपको यह महंगा पड़ सकता है.
देहरादून उप नगर आयुक्त रोहिताश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि नगर निगम अपनी सीमा के अंतर्गत आने वाले आवासीय, व्यवसायिक और सरकारी भवनों पर 75 करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स है, जिनमें से करीब 45 करोड़ रुपये के आसपास वसूली हो चुकी है. वहीं 5 लाख और दो लाख से अधिक कर वालों पर सख्ती की जा रही है. बकाया करदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं.
आपके शहर से (देहरादून)
आगे बताया कि छूट प्रावधान का लाभ उठाते हुए कर जमा करवा लें, अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कहा है कि देहरादून में कई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सरकारी दफ्तर ऐसे हैं, जिन्होंने अपना भवन कर जमा नहीं किया है. ऐसे बड़े बकायेदारों को अंतिम नोटिस भेजा गया है. बताया कि कुछ विभाग कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, तो कई विभाग अभी ऐसे हैं जो प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं. बताया कि ऐसे बड़े बकायेदारों पर करीब 3 करोड़ रुपये टैक्स लंबित पड़ा है.
हर नागरिक दे टैक्स
नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने आई राजदीप कौर का कहना है कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह राज्य और देश के विकास में अपना योगदान दे और इसी के लिए टैक्स देना बहुत जरूरी है. वहीं, दूसरे भवन करदाता सुरेश दुसेजा ने कहा कि हम कई वर्षों से टैक्स अदा कर रहे हैं और सभी से अपील करते हैं कि अपने हिस्से का टैक्स जरूर दें, क्योंकि हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सरकार हमें सेवाएं दे, लेकिन सरकार को यह सभी काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और वह आम जनता के टैक्स से ही इकट्ठा होते हैं.
सरकारी दफ्तरों को भी नोटिस
वहीं देहरादून नगर निगम ने भवन कर जमा न करने वाले चिन्हित भवनों की लिस्ट तैयार की है, जिनमें सरकारी और निजी दफ्तरों को नोटिस भेजा गया है. सरकारी दफ्तरों की अगर बात करें तो पुलिस विभाग, दून मेडिकल कॉलेज, नाबार्ड जैसे 47 संस्थानों को देहरादून नगर निगम ने टैक्स जमा करवाने के लिए नोटिस भेजा है. वहीं, कई बड़े निजी संस्थानों को भी देहरादून नगर निगम ने टैक्स जमा करने की हिदायत दी है. समय पर टैक्स अदा न करने वालों के संस्थानों को सील भी किया जा सकता है.
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Tags: Dehradun news, House tax, Uttarakhand news
FIRST PUBLISHED : March 19, 2023, 18:48 IST