GST Council Meeting: एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% जीएसटी, लेकिन फैसले की समीक्षा 6 महीने बाद
“GST Rates: एक अक्टूबर से जीएसटी रेट लागू होने के छह महीने बाद जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग कैसिनो पर जीएसटी वसूली की समीक्षा करेगी.”
भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो आगामी अक्टूबर से प्रभावित होगा। जीएसटी (सामान्य कर वर्ग) की दरों में परिवर्तन के तहत, ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो सेक्टर में लगाई गई 28% की जीएसटी दर की समीक्षा की जाएगी। यह प्रक्रिया छह महीने के बाद, जो लागू होने के बाद होगी।
इस निर्णय के पीछे कई पहलुओं का विचार किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो सेक्टर में जीएसटी की दरों में वृद्धि से संबंधित विचार किए जा रहे हैं, क्योंकि इन सेक्टर्स में हाल के समय में वृद्धि दर्ज की गई है। यह निर्णय विभिन्न प्रतिष्ठित विशेषज्ञों, आर्थिक विश्लेषकों, और व्यवसायिक संगठनों के सहयोग से लिया गया है।
इस समीक्षा के बाद जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाने वाला निर्णय सेक्टर की स्थिति को मध्यनजर रखकर लिया जाएगा। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप, यदि आवश्यक हो, दरों में संशोधन किया जा सकता है, जो सेक्टर के विकास और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यह निर्णय सरकार की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कदम है जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी वसूली का फैसला वापस नहीं होगा. एक अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी का फैसला लागू हो जाएगा. और इस तारीख के छह महीने बाद जीएसटी काउंसिल लगाये गए टैक्स की समीक्षा करेगी।
इस निर्णय के पीछे कई महत्वपूर्ण पहलुओं का विचार किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुई 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो सेक्टर में 28 फीसदी जीएसटी वसूली की दर का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय आगामी 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होगा।
इसी समय, वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग को 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में लाने के फैसले की समीक्षा की मांग की थी, जो कि दिल्ली, गोवा, और सिक्किम शामिल हैं। इस संदर्भ में, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह समीक्षा प्रक्रिया अक्टूबर की पहली सप्ताह से शुरू की जाएगी।
फैसले के बाद, इस समीक्षा की माध्यम से जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाने वाला निर्णय सेक्टर के विकास, आर्थिक स्थिति, और टैक्स संबंधित प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में होगा। आवश्यकतानुसार, यदि आवश्यकता होती है, दरों में संशोधन किया जा सकता है, जो सेक्टर के विकास को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से होगा। इस प्रकार, यह निर्णय सरकार की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
11 जुलाई, 2023 को जीएसटी काउंसिल ने अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी वसूली के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस निर्णय के माध्यम से, ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो, और हॉर्स रेसिंग में बेटिंग के तहत लगाए जाने वाले 28 फीसदी जीएसटी वसूले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके प्रभाव से 1 अक्टूबर, 2023 से यह नया जीएसटी रेट लागू होगा।
इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों ने टैक्स वसूली संबंधित नियम और विधियों को सुनिश्चित करने के लिए ड्राफ्ट रूल्स की तैयारी की है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने संसद में मानसून सत्र में सेंट्रल जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन पेश करने की योजना बताई है।
इस निर्णय के बाद, वित्त मंत्री द्वारा बताया गया कि 28 फीसदी जीएसटी वसूली का फैसला खेलकूद में लगाया जाएगा और यह एंट्री लेवल पर होगा, यानी खिलाड़ियों द्वारा जीते गए राशि पर नहीं। इससे खिलाड़ियों की जीती गई राशि पर कोई जीएसटी नहीं लागेगी। वित्त मंत्री ने यह भी जाहिर किया कि जीएसटी काउंसिल इस फैसले को कायम रखने का प्रतिबद्ध है और फेस वैल्यू पर जीएसटी वसूलने के फैसले पर आगामी समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
हालांकि, इस निर्णय को ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने असवैंधानिक और निष्पक्ष नहीं मानकर उसका विरोध किया था। उनका मानना था कि यह फैसला उनके सेक्टर के विकास को प्रभावित करेगा। 11 जुलाई, 2023 को जीएसटी काउंसिल द्वारा इस फैसले की मंजूरी दी गई थी, जिससे यह निर्णय आया कि इन सेक्टरों में जीएसटी की वसूली 28 फीसदी पर रहेगी, जो कि उनके विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
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