रिपोर्ट – रविकांत कुमार
मधेपुरा.किसानों को आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए कृषि विभाग के द्वारा कई प्रकार की योजना चलाई जा रही है. इसी कड़ी में विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत कोई भी कृषि यंत्र खरीदने पर 50 से लेकर 75% तक का अनुदान किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत मधेपुरा जिले में इस वर्ष 1317 किसानों ने कृषि यंत्र खरीद कर एक करोड़ 48 लाख 82 हजार 415 रुपये का 50 % अनुदान का लाभ उठाया है. ऐसे में यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे पूरी प्रक्रिया.

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कर सकते हैं एक दर्जन से अधिक कृषि यंत्र की खरीदारी
जानकारी देते हुए कृषि अभियंत्रण के सहायक निदेशकमुरारी कुमार बताते हैं कि सरकार के द्वारा किसानों को अत्याधुनिक तकनीक से खेती करने और उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए कृषि यंत्र पर 50 से लेकर 75% तक का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है. इस योजना से किसान रोटावेटर, थ्रेसर, राइस मिल, आटा मिल, कल्टीवेटर, रीपर, स्वीपर, भयंदर, भिंडर, पावर स्प्रेयर सहित अन्य कृषि उपकरण खरीद सकते हैं.

कृषि विभाग में होना चाहिए रजिस्टर्ड
सहायक निदेशकमुरारी कुमार बताते हैं किइस अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान को कृषि कार्यालय में पंजीकृत होना होगा.पंजीकृत किसान अपने पंजीयन की छाया प्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेज के साथ अपने नजदीकी सीएसपी सेंटर अथवा ई-किसान भवन में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्राप्ति के बाद विभाग के द्वारा इसका सत्यापन कराया जाता है. इसके बाद जरूरतमंद किसानों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाता है.



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